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ब्रिज और टनल वाले रूट पर टोल टैक्स अब होगा 50% तक कम, नेशनल हाईवे पर राहत!

पहले जहां इन संरचनाओं से गुजरने पर लंबा-चौड़ा टोल देना पड़ता था, अब सरकार ने नियमों में बदलाव करके ये तय किया है कि..

  • अगर ब्रिज या टनल किसी छोटे हिस्से में है, और सड़क का बाकी हिस्सा सीधा और बिना रुकावट के है, तो उसी हिस्से के लिए अलग से टोल वसूला जाएगा और वो टोल दरें भी अब पहले से आधी होंगी। यानी-
  • ढांचे (ब्रिज/टनल) की लंबाई को 10 गुना करके, बाकी सड़क की लंबाई में जोड़ दिया जाएगा,
  • या फिर पूरे हिस्से की कुल लंबाई को 5 गुना किया जाएगा।
  • इन दोनों में से जो भी संख्या कम होगी, उसी के आधार पर टोल वसूला जाएगा।

इससे पहले, पूरा टोल हाईवे के कुल निर्माण लागत के हिसाब से वसूला जाता था, चाहे आप टनल से गुजरें या नहीं। लेकिन अब सरकार ने इस फॉर्मूले में बदलाव किया है।

टोल टैक्स

ये नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, और सभी मौजूदा और भविष्य की हाईवे परियोजनाओं में इसे शामिल किया जाएगा।

लोगों की शिकायतें थीं कि कुछ किलोमीटर की टनल या ब्रिज की वजह से उन्हें पूरे रूट का भारी-भरकम टोल चुकाना पड़ता है। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए ही सरकार ने नया टोल स्ट्रक्चर बनाया है ताकि लोग उतना ही टोल दें जितना वाकई में ज़रूरी है।

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